Online ITR Filing 2025: ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, जानिए कौन कर सकता है फाइल

Online ITR Filing शुरू: जानिए कौन कर सकता है ITR-1 और ITR-4 फॉर्म से आयकर रिटर्न फाइल। पात्रता, अंतिम तिथि और नया बदलाव पढ़ें।
नई दिल्ली, जून 2025:
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) की ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब टैक्सपेयर्स इन दोनों फॉर्म्स की Excel यूटिलिटी का उपयोग करके www.incometax.gov.in पोर्टल पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ITR-1 (सहज) किसके लिए है?
ITR-1 फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है:
-
जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है
-
आय के स्रोत: वेतन, एकल हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोत (ब्याज, डिविडेंड आदि)
-
कृषि आय ₹5,000 तक
❌ ITR-1 के लिए अयोग्य:
-
₹50 लाख से अधिक आय वाले
-
दो या अधिक हाउस प्रॉपर्टी
-
पूंजीगत लाभ, लॉटरी, अनलिस्टेड शेयर्स, निदेशक पद वाले व्यक्ति
ITR-4 (सुगम) किसके लिए है?
ITR-4 फॉर्म उन व्यक्तियों, HUFs और फर्मों के लिए है:
-
जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है
-
जो presumptive income scheme (44AD, 44ADA, 44AE) के तहत व्यापार/पेशा करते हैं
-
आय के स्रोत: व्यवसाय, पेशा, वेतन, एकल हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज आदि
❌ ITR-4 के लिए अयोग्य:
-
पूंजीगत लाभ, ESOP से डिफर्ड टैक्स, डायरेक्टरशिप, अनलिस्टेड शेयर्स, विशेष दरों पर टैक्स
कहां से डाउनलोड करें?
-
Excel यूटिलिटी डाउनलोड करें:
👉 www.incometax.gov.in
अंतिम तिथि और सुझाव
-
ITR फाइल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
-
सलाह: सभी डॉक्युमेंट्स जैसे फॉर्म-16, TDS स्टेटमेंट इकट्ठा करने के बाद ही फाइलिंग करें।
टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट:
-
ITR-1 में अब ₹1.25 लाख तक के LTCG को दिखाने की सुविधा
-
TDS की विशेष धाराओं (194B, 194BB, 194S आदि) के मामले में ITR-1 नहीं भर सकते